EPF PAR TAX NI JOGAVAI PACHHI KHECHAVA MA AAVI
नई दिल्ली आम बजट में ईपीएफ निकालने पर उसके 60 फीसदी हिस्से पर टैक्स लगाने की घोषणा के बाद बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में सफाई देते हुए इस फैसले को वापस ले लिया। साथ ही वित्त मंत्री ने लोगों को पेंशन फंड में निवेश करने के लिए कहा। 29 फरवरी को लोक सभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए आम बजट में 1 अप्रैल 2016 से ईपीएफ से निकाले जाने वाली रकम के 60 फीसदी हिस्से पर टैक्स लगाने के घोषणा की गई थी। बाद में वित्त मंत्रालय ने सफाई जारी कर कहा था कि पीपीएफ की रकम निकासी पर पहले की ही तरह टैक्स छूट जारी रहेगी, साथ ही 1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफ की 60 फीसदी रकम पर मिलने वाले ब्याज की निकासी पर टैक्स लगेगा, इसके दायरे से 15 हजार से कम आय वालों को बाहर रखा गया था। ईपीएफ पर टैक्स लगाने से 50 से 60 लाख लोग इसके दायरे में आते। इस घोषणा के बाद सरकार के अंदर और बाहर के लोगों ने काफी विरोध किया था जिसके बाद सरकार को बुधवार को इस फैसले को वापस लेना पड़ा। एनपीएस पर अभी भी 40 फीसदी पैसा निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा।
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